सम्मन क्या है? सम्मन की तामील | Summon Meaning in Hindi

Summon Meaning in Hindi ,सम्मन क्या है? सम्मन के आवश्यक तत्व , तामील के नियम या ढंग कौनसे हैं ? Crpc में समन व तामील की धाराएँ क्या हैं ?

सम्मन क्या है ? | Summon Meaning in Hindi

Summon Meaning in Hindi सम्मन न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा आदेश है जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। सामान्यत: यह वादी द्वारा संस्थिति किये जाने पर प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने हेतु जारी किया जाता है।

कभी-कभी यह गवाहों की उपस्थिति के लिए भी जारी किया जाता है। सम्मन पर न्यायाधीश या न्यायालय के किसी पदाधिकारी, जैसे मुंसरिम के हस्ताक्षर होते हैं।
व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 27 से 32 तक में एवं आदेश 15, 16 व 16-ए में सम्मन जारी किये जाने एवं उसकी तामिल किए जाने की रीतियों के बारे में उल्लेख किया गया है।
आदेश 16-ए इस संहिता में सन् 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा नवीन रूप से सम्मिलित किया गया है। जो कारावास में परिबद्ध (Confined) अथवा निरुद्ध (Detaine) व्यक्तियों की न्यायालय में उपस्थिति के बारे में प्रावधान करता है।

सम्मन के आवश्यक तत्व (Particulars written in summons)

प्रत्येक सम्मन में निम्नलिखित आवश्यक बातों का उल्लेख किया जाता है-
(1) सम्मन में मुकदमों की उस तारीख एवं समय का उल्लेख जिस पर कि प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना है।
(आ.5 नि.6)
(2) सम्मन जारी किये जाने का प्रयोजन अर्थात् उसमें यह निर्देश निर्दिष्ट होगा कि क्या वह तारीख केवल वाद-पदों के निपटारे के लिए नियत की गई है या साक्षियों की उपस्थिति के लिए वाद के अन्तिम निपटारे के लिए नियम की गई है।
(3) सम्मन में यदि प्रतिवादी के आधिपत्य में यदि कोई दस्तावेज हैं और उसका न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो तो उसका उल्लेख किया जायेगा।
(4) सम्मन पर उसे जारी करने वाले न्यायाधीश या अन्य किसी पदाधिकार के हस्ताक्षर होंगे जो इस निमित्त किया गया है।
(आ.5 नि. 1 (3)
(5) उस पर न्यायालय की मुद्रा भी अंकित की जायेगी।
(6) प्रत्येक सम्मन के साथ वाद-पत्र की एक प्रति या ऐसा अनुज्ञात किया गया हो, तो संक्षिप्त विवरण संलग्न होगा।
(आ.5 नि.2)


Summon Meaning व तामील के ढंग (Mode of services of summons)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 10 के अनुसार सम्मन की तामील न्यायाधीश या ऐसे पदाधिकारी के द्वारा जैसा कि वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा सहित उसकी प्रति के परिदान या निविदान द्वारा की जायेगी।
(आ.5 नि. 10)

व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष तामील (Tendering directly or in Person)

जहाँ कहीं भी यह साध्य हो, तामील प्रतिवादी पर व्यक्तिगत रूप से की जायेगी। किन्तु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी।
(आ. 5 नि. 10)


प्रतिवादी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर तामील (Tendency to any other adult member of defendent’s family)

(i) “जहाँ कि प्रतिवादी का पता नहीं चलता और उसके पास कोई ऐसा अभिकर्ता नहीं है, जो उसकी ओर से सम्मन की तामील स्वीकृति करने के लिए सशक्त किया गया हो, वहाँ तामील प्रतिवादी के परिवार के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष पर की जा सकेगी, जो उसके साथ निवास कर रहा
( (आ. 5 नियम 51)
सामान्यत: इस रीति के अन्तर्गत सम्मन की एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को दे दी जाती है एवं दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर ले लिये जाते हैं।
(ii) प्रतिवादी के एजेण्ट पर तामील (Tendering to an agent of defendants)- ‘जहाँ कि स्थावर सम्पत्ति की बावत अनुतोष या उसके प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकार अभिप्राप्त करने के लिए वाद में तामील स्वयं प्रतिवादी पर नहीं की जा सकती और प्रतिवादी का ऐसी तामील पतिग्रहण करने के लिये सबूत ऐसा कोईय अभिकर्ता नहीं है, वहाँ तामील प्रतिवादी के किसी ऐसे अभिकर्ता पर की जा सकेगी जो कि उस सम्पत्ति का भार साधक है।”
सम्मन की तामील का यह एक सर्वमान्य तरीका है जो व्यक्तिगत रूप से की जाती है।
(आ. 5 नि. 14)

भवन आदि पर चिपकाकर तामील (Tendering by affix a copy of the summons of the under door or some other Conspicuous part of the House) Summon Meaning in Hindi

सम्मन की तामील का यह दूसरा तरीका है। यह प्रतिवादी पर व्यक्तिगत रूप से सम्मन की तामील किया जाना असम्भव है तो सम्मन की एक प्रति उस भवन या मकान के बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी भाग पर चिपकाई जायेगी। इस सम्बन्ध में आदेश 5 नियम 17 में निम्न व्यवस्था की गई है।

इसके अनुसार, “जहाँ कि प्रतिवादी या अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृत पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है या जहाँ कि तामील करने वाला पदाधिकारी पूरा सम्यक और युक्तियुक्त उद्यम (efforts) करने के पश्चात् प्रतिवादी को नहीं पा सकता है और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं हो जो कि सम्मन की तामील का पतिग्रहण उसके निमित्त करने के लिए सशक्त है और न कोई अन्य व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सकती हो वहाँ तामील करने वाला पदाधिकारी उस भवन या मकान के बाहर द्वार पर या किसी अन्य सलक्ष्य भाग पर सम्मन की एक प्रति चिपका देगा जिसमें कि प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उसके उपाबद्ध ऐसे प्रतिवेदन के साथ, जिसमें कि यह कथित है कि मैंने प्रति को ऐसे चिपका दिया है और वे कौन-सी परिस्थितियाँ थीं जिसमें मैंने ऐसा किया था और जिससे कि, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति का नाम और पता कथित है जिसने कि घर पहचाना था और जिसकी
उपस्थिति में कि प्रति चिपकाई गई थी उस न्यायालय को लौटायेगा जिससे कि सम्मन निकाला था।”
जब न्यायालय उक्त सारी बातों से सन्तुष्ट हो जाता है तो उस सम्मन की सम्यक् रूपेण तामील की घोषणा करेगा।

प्रतिस्थापित तामील एवजी (Substituted Service)

आदेश 5 का नियम 20 उपबन्धित करता है कि, “जहाँ कि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के कारण है कि प्रतिवादी तामील से बचने के लिए लुकछिप रहा है या सम्मन की तामील मामूली अनुरिती में किसी अन्य के कारण से नहीं की जा सकती तो वहाँ न्यायालय आदेश देगा कि सम्मन की तामील उसकी एक प्रति, न्यायालय सदन के किसी ध्यानाकर्षी स्थान में चिपका कर की जाय और एक प्रति, उस मकान के किसी ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपकाई जाय जिससे यह ज्ञात है कि प्रतिवादी ने आखिर समय तक निवास किया था खुद कोई कारोबार किया था या लाभ के लिए काम किया था या किसी ऐसे तरीके से तामील किया जाय जैसा कि न्यायालय ठीक समझता हो।”

डाक द्वारा तामील- Summon Meaning in Hindi

विशिष्ट मामलों में न्यायालय डाक द्वारा सम्मन की तामील का निर्देश दे सकेगा। आ. 5 का नियम 19 (क) उपबन्धित करता है—(1) न्यायालय नियम 9 से 19 में (दोनों सहित) उपबन्धित रीति से तामील करने के लिए सम्मन निकालने के साथ ही साथ यह भी निर्देश देगा कि सम्मन को तामील प्रतिवादी को या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त व्यक्ति उसके अभिकर्ता को सम्बोधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उस स्थान पर की जाये जहाँ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता वस्तुत: और स्वेच्छया निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। परन्तु जहाँ कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय इसे
अनावश्यक समझे, वहाँ इस उपनियम की किसी बात से न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील करने के लिए सम्मन निकाले।
(2) जहाँ कि न्यायालय प्रतिवादी या उसने अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य रखने वाली अभिस्वीकृति प्राप्त करता है या जहाँ कि न्यायालय डाक वस्तु सहित सम्मन ऐसे पृष्ठांकन के साथ वापस प्राप्त करता है, जो डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय से किया गया तात्पर्यित है कि प्रतिवादी या उसके ‘अभिकर्ता’ ने उस डाक वस्तु का जिसमें सम्मन है परिदान ग्रहण (Deliver)
करने से इन्कार कर दिया है, तो सम्मन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि प्रतिवादी पर सम्मन सम्यक् रूप से तामील की गई थी।Summon Meaning in Hindi

परन्तु जहाँ सम्मन उचित रूप से पता लिखकर, उस पूर्व संदाय (Prepaid) करके का रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजा गया था, वहाँ इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथा होते हुए भी की जायेगी कि अभिस्वीकृत खो जाने, इधर-उधर हो जाने या किसी अन्य कारण सम्मन निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।
(आ.5 नि. 19 (क)

दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिवादी पर Summon की तामील

सम्मन की तामील दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिवादी पर की जाती है तो ऐसा सम्मन उस न्यायालय को डाक द्वारा या वाहक द्वारा प्रेषित किया जायेगा। ऐसे सम्मन के प्राप्त होने पर वह न्यायालय उनकी तामील उसी प्रकार करायेगा मानो कि वह उसके द्वारा ही जारी किया हो
(आदेश 5 नियम 21
जहाँ कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई नगरों की सीमाओं से परे से स्थापित किसी न्यायालय द्वारा निकाले गये सम्मन की तामील इन नगरों की सीमाओं के अन्दर की जाती है वहाँ उस न्यायालय को भेजा जायेगा जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर इसकी तामील की जायेगी।
(आदेश 5 नियम 22)


भारत से बाहर Summon की तामील

“जहाँ कि प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करते हैं और उसका भारत में ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं जो कि तामील प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त हो तो वहाँ सम्मन उस प्रतिवादी को उस स्थान के पते से जहाँ कि वह निवास कर रहा है, और यदि ऐसे स्थान और उस स्थान के बीच, जहाँ न्यायालय स्थित है, डाक द्वारा संचार है तो डाक द्वारा भेजा जायेगा।
परन्तु जहाँ कि ऐसा प्रतिवादी बंगला देश या पाकिस्तान में निवास करता है वहाँ सम्मन अपनी एक प्रति के सहित प्रतिवादी पर तामील के लिए उस देश के किसी ऐसे न्यायालय को भेज जा सकेगा जोकि उच्च न्यायालय नहीं है और जिसका उस स्थान से क्षेत्राधिकार है जहाँ कि प्रतिवादी निवास करता है।
परन्तु जहाँ कि प्रतिवादी बंगला देश या पाकिस्तान में का लोक पदाधिकारी है (जो यथास्थित बंगला देश की या पाकिस्तानी सेना, नौ सेना, या वायु सेना का नहीं है) या उस देश की रेल सेवायें (कम्पनी) या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है, वहाँ सम्मन तामील हेतु ऐसे किसी पदाधिकारी के पास भेजा जा सकेगा जिसे कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त उल्लिखित करें।
(आ.5 नियम 35)

अन्य राज्य में निवास करने वाले प्रतिवादी पर Summon की तामील

जहाँ सम्मन अन्य को एवं ऐसी रीति में भेजा जायेगा जैसा कि उस राज्य में इस सम्बन्ध में नियम निश्चित हो। ऐसा राज्य में निवास करने वाले प्रतिवादी पर तामील करता है, वहाँ सम्मन उस राज्य के ऐसे न्यायालय न्यायालय उस सम्मन की तामील करायेगा।

विदेशों में किसी राजनैतिक अभिकर्ता अथवा न्यायालय द्वारा Summon की तामील

जहाँ प्रतिवादी विदेश में रहता है जिस पर कि सम्मन तामील किया जाता है तो वहाँ सम्मन उस न्यायालय को या उस राज्य क्षेत्र के राजनैतिक अभिकर्ता (Political Agent) को भेज दिया जायेगा जिसके क्षेत्राधिकार या स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत वह प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार चलता है, अथवा लाभ के लिये स्वयं कार्य करता है।

(आदेश 5, नियम 26)

जहाँ कि प्रतिवादी जेल में बन्द है

जहाँ कि प्रतिवादी जेल में बन्द है वहाँ सम्मन प्रतिवादी पर तामील होने के लिए उस जेल के भारसाधक पदाधिकारी (Officer incharge) के साथ भेज दिया जायेगा। वह भारसाधक पदाधिकारी उसे प्रतिवादी पर तामील करेगा एवं मूल प्रति ही पर अपने हस्ताक्षर कर उसे वापस न्यायालय को प्रेषित कर देगा। (आ.5 नि. 24)

किसी लोक पदाधिकारी या रेलवे कम्पनी के किसी कर्मचारी या स्थानीय न प्राधिकारी Summon की तामील

जहाँ कि प्रतिवादी ऐसा लोक पदाधिकारी है ( भारतीय जल- स्थल, वायु सेना से सम्बन्धित नहीं है) या रेलवे कम्पनी का कर्मचारी है या स्थानीय प्राधिकारी है और उस पर सम्मन की तामील की जाती है तो सम्मन उस पर कार्यालय के अध्यक्ष के पास भेज दिया जायेगा, जिसके अधीनस्थ वह लोक पदाधिकारी या कर्मचारी या स्थानीय पदाधिकारी नियुक्त है। वह अध्यक्ष उस कर्मचारी, लोक पदाधिकारी या स्थानीय पदाधिकारी पर सम्मन की तामील करेगा
(आ.5नि. 27)

स्थल सैनिकों, वायु सैनिकों और नौ-सैनिकों पर तामील

जहाँ कि सम्मन ऐसे प्रतिवादी पर तामील किया जाता है जोकि जल, थल तथा वायु सेना में किसी पद पर कार्य कर रहा है वहाँ सम्मन उस कमाण्डिग ऑफीसर के पास भेजा जायेगा जिसके अधीनस्थ वह व्यक्ति सेवारत है. कमाण्डिग ऑफीसर उस व्यक्ति पर सम्मन तामील करेगा।
(आ.5नियम 28)


किसी निगम पर Summon की तामील

जहाँ सम्मन की तामील किसी निगम पर करनी है वहाँ सम्मन डाक द्वारा या वाहक द्वारा या उस स्थान पर भेजा जायेगा जहाँ कि निगम का रजिस्टर्ड कार्यालय है या जहाँ कि वह निगम कारोबार करता है। ऐसा सम्मन उस निगम के निर्देशन या सचिव या प्रधान पदाधिकारी पर तामील किया जायेगा।
(आ. 29 नि. 2)

किसी फर्म पर Summon की तामील

किसी फर्म पर सम्मन की तामील उस फर्म के किसी एक या अधिक साझेदारी पर की जा सकेगी। सम्मन उस फर्म के प्रधान कार्यालय पर तामील किया जायेगा। Summon Meaning
(आ. 30 नि.3)
साक्षियों को Summon की तामील–सम्मन केवल प्रतिवादी को ही नहीं अपितु साक्षियों को भी जारी किया जाता है। जब न्यायालय में किसी व्यक्ति की साक्ष्य अपेक्षित हो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी कर सकेगा। सम्मन द्वारा आहूत किये गये व्यक्ति को समस्त व्ययों का भुगतान न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
(आ.16)

Summon Meaning के पूछे जाने वाले सवाल ( Faq )

.समन क्या है ?

उत्तर -न्यायधीस द्वारा किसी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने का आदेश है जो किसी भी तरह से उस केस के लिए जरूरी हो

.समन की तामील नहीं होने पर क्या हो सकता है ?

उत्तर -यदि संबधित व्यक्ति Summons जारी होने पर यदि आदेश की अवेहलना करता है तो न्यायधीश उसे गिरफ़्तारी वारंट जारी कर सकता है | जो गैर जमानती या जमानती हो सकता है |

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