Public Nuisance Meaning in Hindi -Lok Apdushan

लोक अपदूषण “Public Nuisance Meaning in Hindi की परिभाषा क्या है  और उसके तत्व कौन कौन से है 
Define Public Nuisance.Describe its ingredients.

लोक अपदूषण -Public Nuisance Meaning in Hindi

लोक अपदूषण (Public nuisance) की परिभाषा धारा 268 में इस प्रकार दी गयी है कि कोई व्यक्ति लोक अपदूषण का दोषी है


यदि वह कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य करता है या किये जाने का दोषी है जिससे कि सर्वसाधारण को या उन सामान्यजन को जो उसके निकट रहते हैं या सम्पत्ति पर अधिकार रखते हैं, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्लेश ही था जिससे लोगों को क्षति, संकट या क्लेश पहुँचाना अवश्यम्भावी हो, जिन्हें सार्वजनिक अधिकार के उपयोग में लाने का अधिकार प्राप्त हो। किसी सामान्य अपदूषण को सिर्फ इसलिए क्षमा नहीं किया जा सकता कि उससे, कोई सुविधा या लाभ प्राप्त होता है।


तत्व ingredients-इसके निम्नलिखित तत्व हैं-


(a) किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या कार्य का लोप।
(b) उस कार्य से सर्वसाधारण को या वहाँ रहने वालों या सम्पत्ति रखने वालों को कष्ट या क्षति होना, या क्लेश होना।


(c) जिन व्यक्तियों को सार्वजनिक अधिकार (Public right) के प्रयोग करने का अधिकार हो उस पर क्षति, होना या क्लेश पहुँचाना।

‘लोक अपदूषण’ के अन्तर्गत ऐसे कार्य आते हैं। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा में बाधा उत्पन्न करते हैं या

जो सार्वजनिक कार्यों में बाधा उपस्थित करते हैं, जैसे
जलवायु दूषित करने वाली वस्तु के निर्माण का कारखाना किसी रिहायशी बस्ती में खोलना,
शोर करने वाली और धुआँ फैलाने वाली मशीनें शहर के अन्दर चलाना !

वीरप्पा चेटी का मामला’-इसमें अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक मार्ग के एक भाग पर घर बना दिये जाने का लोक अपदूषण धारण किया।

निस्सार मोहम्मद खाँ का मामला-इसमें ऐसे व्यक्ति को लोक अपदूषण का ठहराया गया जिसने एक सार्वजनिक मार्ग में छोटे से भाग का अतिक्रमण कर लिया था

जिसका सम्भाव्य परिणाम लोगों के आवागमन में बाधा कारित होता था और ऐसे मार्ग की एक-एक इंच भूमि आवागमन के उपयोग में लायी जाने वाली थी।

मोलयप्पा गोडन का मामला–इसमें जनता के लिए उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग पर नागफनी (Prikly Rear) फैलाने की अनुमति दिये जाने को लोक अपदूषण धारण किया गया।

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