PESA Act क्या है। पेशा अधिनियम ( कानून) क्या है?

आज हम जानेंगे PESA Act क्या है PESA का full form क्या होता है ? यह अधिनियम की विशेषताएं क्या है?

PESA का full form क्या होता है।

पेसा (PESA) Panchayat Extension to Schedule Areas यानि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम। यह 5वीं अनुसूची मेंं आने वाले क्षेेत्रो पर लागू होता है

PESA act क्या है

इसे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 [Panchayat Extension to Schedule Areas) Act-(PESA)], 1996 के नाम से जाना जाता है।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 से लागू तो हो गया परन्तु आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों को इस संविधान संशोधन की परिधि से बाहर रखा
गया, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 243 ङ के खण्ड 4 (ख) के अनुसार संसद कानून बनाकर इसे वर्जित अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है ।
इस ध्येय को ध्यान में रखकर 73वें संशोधन के लाभों को आदिवासियों तक पहुँचाने के लिए संसद ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) विधेयक, दिसम्बर 1996 में पारित किया तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के
बाद यह विधेयक 24 दिसम्बर, 1996 से लागू हो गया इस अधिनियम को ‘पीसा’ या ‘पेसा’ (PESA) के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में यह भारत के उन राज्यों में लागू है जहाँ अनुच्छेद 244 (1) के अन्तर्गत 5वीं अनुसूची (V th Schedule area) के प्रावधान प्रवर्तित्त हैं.

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में
विस्तार) एक्ट के प्रमुख प्रावधान/विशेषताएं
इस प्रकार हैं-


(1) सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा लागू करने से पहले सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की स्वीकृति ग्राम सभा देगी.
(2) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों हेतु लाइसेंस या खनन पट्टे देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य होगी. उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में ग्राम सभा को अत्यन्त सशक्त बनाया गया है.
(3) प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परम्पराओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और झगड़े
सुलझाने के परम्परागत तरीकों की रक्षा करने में सक्षम होगी.
(4) राज्य विधान सभा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन के योग्य बनाने हेतु उचित शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगी.

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